भारत छोड़ने वालों की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं
देश छोड़ रहे नागरिकों की खबरों के बीच केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) डॉ. की अनंत नागेश्वरन ने कहा कि हमें इनकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।

Newz Fast, New Delhi उनके भारत छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं। जिन्होंने पासपोर्ट सरेंडर किया है, वे विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक हो सकते हैं या किन्हीं वजहों से विदेशी नागरिकता लेने का फैसला किया हो।
इसका मलतब यह नहीं कि वे भारत छोड़कर गए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका टैक्स से कोई लेना-देना नहीं है। सीईए नागेश्वरन ने अमर उजाला एक विशेष साक्षात्कार में कहा, भले ही आप विदेशी नागरिक हैं,
मगर भारत में रह रहे हैं और यहीं कमाई कर रहे हैं, तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। नागरिकता बदलकर टैक्स देने से नहीं बच सकते हैं। कोई अपनी नागरिकता बदलकर पूरी तरह से एक नए स्थान पर रहना शुरू करता है,
तो दूसरी बात है। 2022 में भारतीयों ने भेजी 100 अरब डॉलर की राशि नागेश्वरन ने कहा, हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीयों ने वर्ष 2022 में 100 अरब डॉलर की राशि भेजी। हमें इसे दोतरफे ट्रैफिक के रूप में देखने की जरूरत है।
कर का आधार पासपोर्ट नहीं नागेश्वरन ने कहा,
भले ही आपके पास भारतीय पासपोर्ट हो, मगर सिंगापुर में रहकर नौकरी करते हैं तो वहां टैक्स का भुगतान करेंगे। आप 10 या 15 दिन के लिए भारत आते हैं,
तो भी सिंगापुर में कर भरेंगे। स्पष्ट है कि पासपोर्ट आपके कर का आधार नहीं है। आप जहां रहते हैं और कमाई करते हैं, वह टैक्स का आधार है।