मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
तमिलनाडु सरकार ने देशभर में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

Newz Fast, New Delhi सरकार ने याचिका में आरोप लगाया है कि सिंगल विंडो कॉमन परीक्षा संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन है। नीट एमबीबीएस और बीडीएस जैसे स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए
और सरकारी तथा निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी एक प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर याचिका में राज्य सरकार ने आरोप लगाया है
कि संघवाद का सिद्धांत संविधान की मूल संरचना का अंग है। नीट जैसी परीक्षाओं से शिक्षा के संबंध में फैसले लेने की राज्यों की स्वायत्तता छिन रही है याचिका में कहा गया है
कि नीट की वैधता को 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर बरकरार रखा था कि यह उम्मीदवारों के भुगतान क्षमता के आधार पर प्रवेश देने, प्रति व्यक्ति शुल्क लेने,
मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण जैसी अनुचित प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए आवश्यक था। हालांकि, इसके आधार सरकारी सीटों पर प्रवेश के मामले में लागू नहीं होते हैं।