Sirsa News:आजाद प्रत्याशी गोकुल सेतिया के इंडिया छोड़ने पर रोक, कोर्ट ने शर्तों पर दी अंतरिम जमानत

Newz Fast, Sirsa वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान दुकानदार का अपहरण कर हमला करने के मामले में आरोपी आजाद प्रत्याशी गोकुल सेतिया को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है।
गोकुल सेतिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 6 फरवरी को न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने आरोपी गोकुल सेतिया के खिलाफ 21 अक्टूबर 2019 में एफआईआर दर्ज की थी।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने गोकुल सेतिया को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायालय ने आरोपी गोकुल सेतिया को आदेश दिया है कि उसे जांच अधिकारी का सहयोग करना होगा।
जब भी जांच अधिकारी बुलाए उसे पेश होना होगा। इसके अलावा गोकुल सेतिया गवाहों प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही गोकुल सेतिया न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।
मामले के अनुसार वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान 21 अक्टूबर 2019 को आजाद प्रत्याशी गोकुल सेतिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर नरेश मक्कड़ की दुकान में जबरन घुस गया था।
आरोप है कि गोकुल सेतिया के साथियों के हाथ में अवैध पिस्तौल था। उसके साथियों ने नरेश मक्कड़ पर पिस्तौल तान दी और आरोप लगाया कि वह चुनाव में पैसा बांट रहा है।
इसके बाद गोकुल सेतिया व उसके साथी नरेश के साथ मारपीट करते हुए उसे दुकान से बाहर ले गए। नरेश मक्कड़ ने आरोप लगाया था कि गोकुल व उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया था।
नरेश का कहना था कि आरोपी गोकुल सेतिया ने यह सब बीजेपी को बदनाम करने के लिए किया था। बता दें कि पुलिस ने गोकुल सेतिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार नहीं किया था।