अलकायदा के चार दहशतगर्दों को सात साल से ज्यादा की सजा
अदालत ने आतंकी संगठन अलकायदा की शाखा अल-कायदा इन इंडियन सबक्रांटिनेंट (एक्यूआईएस) के चार दहशतगर्दों को देशभर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश

Newz Fast, New Delhi रचने और संगठन के लिए आतंकियों की भर्ती करने के मामले में सात साल से अधिक की सजा सुनाई है। विशेष जज संजय खंगवाल ने मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान कासमी, मोहम्मद आसिफ, जफर मसूद और अब्दुल सामी को सात साल पांच महीने कारावास की सजा सुनाई है।
दोषियों के अधिवक्ता ने कहा कि दोषी पहले ही करीब सात साल तीन महीने जेल में बिता चुके हैं और इस अवधि को सजा का हिस्सा माना जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से साबित किए गए अपराधों में आजीवन कारावास की अधिकतम सजा का प्रावधान है।
इसके पहले विशेष जज ने शुक्रवार को एक्यूआईएस के दो अन्य दहशतगर्दों सैयद मोहम्मद जिशान अली और सबील अहमद को इस मामले में बरी कर दिया था।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आरोप लगाया था कि कासमी उत्तर प्रदेश में एक मदरसा चलाता था, जहां पढ़ने वाले छात्रों को वह आतंकवादी गतिविधियों के लिए चरमपंथी बनाने का प्रयास करता था।