सीबीआई को चित्रा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी
प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के बोर्ड ने को-लोकेशन घोटाले में अपनी पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपनी मंजूरी दे दी।

Newz Fast, New Delhi सूत्रों ने सोमवार को बताया, 7 फरवरी को हुई बैठक में, एनएसई बोर्ड ने इस मामले में रामकृष्ण सहित शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दी।
पिछले साल मार्च में रामकृष्ण की गिरफ्तारी के बाद से सीबीआई मुकदमा चलाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के बोर्ड से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही थी।
मई, 2018 में एजेंसी के प्राथमिकी दर्ज करने के करीब चार साल बाद रामकृष्ण को-लोकेशन घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। इस घोटाले के तहत कुछ दलालों को कथित तौर पर एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने में सरवर की को-लोकेशन को लेकर तरजीह देने का आरोप है।
साथ ही बैठक दौरान दिसंबर तिमाही के लिए एक्सचेंज की वित्तीय आय को लेकर भी बोर्ड ने अपनी स्वीकृति दी।
हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकेशन घोटाला मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।
सीबीआई की अपील खारिज करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को सिर्फ डिफॉल्ट जमानत के लिए माना जाएगा।