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रोहतक बम धमाकों के केस में बहस पूरी, 15 को आ सकता है फैसला

शहर में 1997 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में गवाही के बाद दोनों पक्षों के बीच बहस पूरी हो चुकी है।

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Rohtak

Newz Fast, New Delhi सोमवार को एडीजे राजकुमार यादव की अदालत में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा के वीसी से बचे हुए बयान दर्ज करवाए गए। अब केस में 15 फरवरी को सुनवाई होगी, जिसमें फैसला आ सकता है।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1997 में शहर की पुरानी सब्जी मंडी व किला रोड बाजार में बम धमाके हुए थे। केस में 2013 में नेपाल बॉर्डर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान से आए - गाजियाबाद के पिलखुआ निवासी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को गिरफ्तार किया था।

तभी से आरोपी के खिलाफ जिला अदालत में धमाकों का केस चल रहा है। 10 साल तक गवाही की प्रक्रिया चली। अब केस में फाइनल फैसला आने की उम्मीद है। दूसरे केसों के चलते टुंडा पहले यूपी की डासना जेल और अब राजस्थान की सेंट्रल जेल अजमेर में बंद हैं।

वहीं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से केस की सुनवाई हो रही है। बचाव पक्ष के वकील विनीत वर्मा ने बताया कि सोमवार को आरोपी के सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बचे बयान लिखे गए। अब 15 फरवरी को फैसला आ सकता है ।